नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के दौरान 94 यूट्यूब चैन, 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स और 747 वेबसाइट बैन कर दिए हैं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि IT एक्ट 2000 के सेक्शन 69 ए के तहत ये कार्रवाई की गई है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय इससे पहले भी भी यूट्यूब चैनल्स को बंद करने की कार्रवाई कर चुका है. अप्रैल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था. इनमें 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल थे. IT नियम, 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन चैनल्स को ब्लॉक किया गया था.
इस चैनल्स को ब्लॉक करने के संबंध में मंत्रालय का कहना है कि ये सभी YouTube चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी, असत्यापित जानकारी फैला रहे थे. ब्लॉक किए गए यूट्यूब समाचार चैनलों की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक थी.
अप्रैल में कार्रवाई करते हुए सरकार ने कहा था कि किसी भी डिजिटल समाचार प्रकाशक ने आईटी नियम, 2021 के नियम 18 के तहत मंत्रालय को आवश्यक जानकारी नहीं सौंपी थी. मंत्रालय ने बताया था कि भारत के कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा प्रकाशित सामग्री में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है. इसके अलावा विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच घृणा को बढ़ाने का काम किया गया है. इस तरह की सामग्री से सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी.
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