नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी है. मंत्रालय ने कहा है कि विज्ञापन का ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ उपभोक्ताओं, विशेषकर युवा लोगों पर महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा […]
नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी है. मंत्रालय ने कहा है कि विज्ञापन का ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ उपभोक्ताओं, विशेषकर युवा लोगों पर महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा है.
बता दें कि मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी सलाह दी है, और कहा कि वो ऐसी कंटेंट को भारतीय दर्शकों के लिए लक्षित ना करें. हालांकि बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को अपने उपयोगकर्ताओं के बीच ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचने के लिए संवेदीकरण प्रयास करने की भी सलाह दी है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि जबकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 बिचौलियों को उनके द्वारा प्रदान की गई या होस्ट की गई तीसरे पक्ष की जानकारी, और डेटा या संचार चैनलों के दायित्व से छूट प्रदान करती है. साथ ही उप-धारा (3) (बी) में कहा गया है कि छूट ये वहां लागू नहीं होता जहां वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है या संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सूचित किया जाता है कि सूचना, डेटा या संचार चैनल का उपयोग आपराधिक अपराध करने के लिए किया जा रहा है.
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