नई दिल्ली : यदि आप भी किसी वॉट्सअप ग्रुप के एडमिन हैं तो आपके लिए इससे बड़ी कोई खबर हो ही नहीं सकती है. दिल्ली हाई कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया ग्रुप्स में आपत्तीजनक पोस्ट के लिए ग्रुप एडमिन की कोई जवाबदेही नहीं होगी.
बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने वॉट्सअप और अन्य किसी सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन को राहत देते हुए कहा कहा कि ग्रुप में गंदे और अपमानजनक पोस्ट के लिए एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही किसी मामले में एडमिन को गिरफ्तार कर सकेगी.
दिल्ली हाई कोर्ट के राजीव सहाय की एकल बेंच ने कहा कि एक ग्रुप में किसी सदस्य द्वारा अभद्र टिप्पणी के लिए ग्रुप एडमिन पर मानहानी लगाना किसी भी तरीके से जायज नहीं है. इसकी जवाबदेही एडमिन की नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि भारी मात्रा में सामग्री आने के कारण किसी सोशल मीडिया ग्रुप की मॉनीटरिंग नहीं की जाती.
बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर में एक वॉट्सअप ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार किया गया था. उसके ऊपर आईपीसी की धारा 153 तथा आईटी कानून 2000 की धारा 34 और 67 के तहत कार्रवाई भी हुई थी.