Patanjali 5 Years Tax Exemption: बाबा रामदेव की पतंजलि को दान देने पर मिलेगी टैक्स में छूट, अगले 5 साल तक राहत, विवाद शुरू

Patanjali 5 Years Tax Exemption : योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़े पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को पांच साल के लिए टैक्स छूट दी गई है। ये छूट पहले भी थी, लेकिन अब अगले 5 साल तक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को जो रकम दान में दी जाएगी, उस पर टैक्स छूट मिलेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नोटिफिकेशन के जरिए दी है। इस फैसले से रामदेव की पतंजलि रिसर्च को मिलने वाले दान में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।

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Patanjali 5 Years Tax Exemption: बाबा रामदेव की पतंजलि को दान देने पर मिलेगी टैक्स में छूट, अगले 5 साल तक राहत, विवाद शुरू

Aanchal Pandey

  • July 15, 2021 12:53 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़े पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को पांच साल के लिए टैक्स छूट दी गई है। ये छूट पहले भी थी, लेकिन अब अगले 5 साल तक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को जो रकम दान में दी जाएगी, उस पर टैक्स छूट मिलेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नोटिफिकेशन के जरिए दी है। इस फैसले से रामदेव की पतंजलि रिसर्च को मिलने वाले दान में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।

ऐसी छूट किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या वैज्ञानिक रिसर्च में लगी संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दी जाती है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को कुछ दान देता है तो वह इस दान के बराबर की राशि अपने टैक्सेबल इनकम से घटा सकता है। उसकी टैक्स के लायक इनकम इसकी हिसाब से घट जाएगी।

नोटिफिकेशन में क्या

CBDT ने नोटिफिकेशन में कहा कि सरकार Income Tax Act, 1961 के सेक्शन 35 के सब-सेक्शन (1) के क्लॉज (ii) के तहत साइंटिफिक रिसर्च के लिये मेसर्स पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, हरिद्वार को ‘रिसर्च एसोसिएशन’ की कैटेगरी में रखे जाने को मंजूरी देती है। यह छूट एसेसमेंट इयर 2022-23 से 2027-28 के लिये लागू होगी। आयकर नियमों के तहत करदाताओं को साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को दी गई राशि को कुल आय में से कटौती करने की अनुमति है।

कुछ शर्तें भी

हालांकि इस छूट के साथ कई शर्तें भी जुड़ी हैं. पंतजलि को यह सुनिश्चित करना होगा कि ‘रिसर्च गतिविधि खुद उसके द्वारा ही संचालित की जाएगी। उसने अपना बहीखाता मेंटेन करना होगा और कानूनी रूप से प्रमाणित एकाउंटेंट्स से ऑडिट कराने के बाद इसे आयकर विभाग में जमा करना होगा।

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