GST: छात्रों के लिए बुरी खबर! छात्रावास पर 12% GST लगाएगी सरकार

नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि छात्रावास के किराए पर अब से 12% जीएसटी लगाया जाएगा. घर से दूर पढ़ रहे छात्रों के लिए यह एक बुरी खबर है. घर से दूर बड़े शहरों में रहकर छात्रों के लिए अब पढ़ाई करना आसान नहीं है. छात्रों को अब अपने छात्रवास के […]

Advertisement
GST: छात्रों के लिए बुरी खबर! छात्रावास पर 12% GST लगाएगी सरकार

Nikhil Sharma

  • July 30, 2023 9:21 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि छात्रावास के किराए पर अब से 12% जीएसटी लगाया जाएगा. घर से दूर पढ़ रहे छात्रों के लिए यह एक बुरी खबर है.

घर से दूर बड़े शहरों में रहकर छात्रों के लिए अब पढ़ाई करना आसान नहीं है. छात्रों को अब अपने छात्रवास के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा. केंद्रीय सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि छात्रावास के किराए पर अब से 12% जीएसटी लगाया जाएगा. दो अलग-अलग मामलों पर अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) द्वारा यह फैसला लिया गया है. एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहै कि, छात्रवास को GST से छूट प्राप्त ना होने का कारण यह है कि वह आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं. फैसला देते हुए श्रीसाई लक्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर एएआर ने कहा कि क्लब, होटल, कैंपसाइट की 1000 रुपये प्रतिदिन वाली आवास सेवाओं पर 17 जुलाई 2022 तक GST छूट लागू थी. बेंगलुरु पीठ के अनुसार छत्रवास और पीजी का किराया जीएसटी छूट के योग्य नहीं है.

धीरे-धीरे बढ़ा रही है बोझ

सरकार द्वारा फैसले में बताया गया है कि आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए है और लॉज या गेस्ट हाउस जैसी जगह इसमें शामिल नहीं हैं. बीते दिनों केंद्रीय सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2023 को हुई 50वीं बैठक में लिया गया था. जीएसटी कानून में संशोधन के बाद ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी दर की प्रभावी तिथि लगाई जाएगी.

पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी गई. जीएसटी परिषद द्वारा तय किया गया है कि कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ बाजी लगाते समय सम्पूर्ण राशि पर 28% कर लगाया जाएगा.

Advertisement