23 Nov 2024 13:25 PM IST
इनएक्टिव पैन कार्ड को सक्रिय करने के लिए आयकर विभाग में आवेदन करें। मूल्यांकन अधिकारी (एओ) को एक पत्र लिखें, आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड भरें, पिछले 3 वर्षों के लिए इनएक्टिव पैन का उपयोग करके दायर आईटीआर भी जमा करें.