01 Aug 2024 22:10 PM IST
नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की रूल 7/11 की एप्लिकेशन को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है और आगे की सुनवाई जारी रहेगी.