19 Nov 2024 10:00 AM IST
श्यामलाल पाल ने पत्र में लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर/जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को आयोग लिखित आदेश जारी करके कि 20 नवंबर( मतदान के दिन) कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड की जांच नहीं करेगा। मतदाता पहचान पत्र जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी का है।