<title>Ramzan Eid 2023: इस साल लागू होगा रमज़ान के लिए नया नियम, नहीं मानने पर भरना होगा 22 लाख का जुर्माना</title>
<link>https://www.inkhabar.com/national/new-rule-for-ramzan-will-be-applicable-this-year/</link>
<pubDate>March 19, 2023, 12:36 pm</pubDate>
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<category>देश-प्रदेश</category>
<excerpt>नई दिल्ली। रमज़ान का महिना शुरू होने वाला है, मुस्लिम समुदाय के लिए ये पाक महीना होता है, जिसके नियम काफ़ी कठिन होते हैं, जो कि इंसान में सहनशक्ति को बढ़ाता है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से यह 29 से 30 दिन तक चलता है। चाँद दिखने के साथ ही इस मही...</excerpt>
<content><p><strong>नई दिल्ली</strong>। रमज़ान का महिना शुरू होने वाला है, मुस्लिम समुदाय के लिए ये पाक महीना होता है, जिसके नियम काफ़ी कठिन होते हैं, जो कि इंसान में सहनशक्ति को बढ़ाता है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से यह 29 से 30 दिन तक चलता है। चाँद दिखने के साथ ही इस महीने की शुरुआत मानी जाती है।</p>
<p>रमज़ान के समय भारत में ज़रुरतमंदो को इफ्तार बांटी जाती है जिसे मुस्लिम समुदाय नेकी का काम मानते है लेकिन अगर यही काम मुस्लिम देश UAE में हो तो आपको सख्त सज़ा मिल सकती है।</p>
<h3><strong>दुबई में लागू हुए नए नियम</strong></h3>
<p>दुबई में इस्लामिक मामलों के विभाग ने 17 मार्च, शुक्रवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इस साल रमज़ान के लिए कुछ नए नियमो का ऐलान हुआ। जिसमे यदि आप शहरियों को रमज़ान के मौके पर इफ्तार बाँटते हैं तो आपको 100,000 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ सकता है जिसका भारतीय रुपये में मूल्य लगभग 22 लाख है, हालांकि सरकार ने लोगो को इस बात की राहत दी है कि अगर कोई ये नेक कार्य करना चाहता है तो उसे पहले से इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी।<br />
डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज के मोहम्मद मुसाभ दही जो कि उस विभाग के धार्मिक मामलों के उप निदेशक है उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के डोनेशन लेता हुआ पकड़ा गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाई होगी।<br />
इतना ही नहीं अगर कोई शख्स लाइसेंस के बिना विज्ञापन देता है या दान इकठ्ठा करता है तो उसे कम से कम 5000 दिरहम यानि 1 लाख 22 हज़ार के जुर्माने के साथ 1 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है।</p>
<h3><strong>लाइसेंस के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन</strong></h3>
<p>आवेदन करने के लिए, आप iacad.gov.ae पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर 800600 पर कॉल कर सकते हैं। आवेदन करते समय, आपके पास अमीरात आईडी होना आवश्यक है। साथ ही, आपको इफ्तार बाँटने के लिए जगह का भी उल्लेख करना होगा।</p>
<h3><strong>कब से रखना है रमज़ान का रोज़ा</strong></h3>
<p>इस बार लोग उलझन में हैं कि आख़िर रोज़ा 22 से रखा जाये या 23 मार्च। ऐसा माना गया है कि मुस्लिम समाज में माहे शाबान के ख़त्म होने के बाद जब चाँद नज़र आता है तो उसके अगले दिन से ही रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है। लेकिन इस साल अगर शाबान का महीना 29 दिनों का हुआ तो पहला रोज़ा 22 मार्च को रखा कयेगा नहीं तो 23 मार्च ही रमज़ान का पहला दिन होगा।</p>
<p>लेकिन इसकी पुष्टि अभी पूरी तरह से सही नहीं हैं क्यूंकि यदि अगर 22 मार्च को चाँद नज़र नहीं आता है तो रमज़ान 23 से ही शुरू होगा इसलिए इस बात पे मुहर 21 मार्च को ही लगेगा कि आखिर रोज़ा कब से रखना है।</p>
<h3><strong>रोज़ा रखने के नियम</strong></h3>
<p>रमज़ान के दौरान रोजा रखना हर मुसलमान का फर्ज मन गया है इसलिए इस दौरान रोजेदार(जो लोग रोजा रखते हैं), उन्हें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है।</p>
<p>1. सारी बुरी आदत और गलत विचारों को छोड़ना पड़ता है<br />
2. सेहरी से लेकर इफ्तारी के बीच किसी भी चीज़ का सेवन नई कर सकते हैं<br />
3.रोज़े में बुरे ख्याल भी दिमाग में नहीं आने चाहिए<br />
4. रमज़ान को आँख,कान और जीभ का रोज़ा भी कहा जाता है</p>
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