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minor driving penalty

उत्तर प्रदेश: 18 साल से कम उम्र के बेटे/बेटियों को दी स्‍कूटी तो पैरेंट्स की खैर नहीं, जानिए क्या सजा मिलेगी

03 Jan 2024 12:23 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के-लड़कियों पर दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है. यदि कोई पैरेंट्स अगर अपने नाबालिग बच्‍चों को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे तीन साल की सजा और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया […]
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