नई दिल्ली/ जयपुर: राजस्थान सरकार के 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस महत्वपूर्ण निर्णय को खारिज कर दिया है, जिसमें दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के आवेदन न […]
नई दिल्ली/ जयपुर: राजस्थान सरकार के 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस महत्वपूर्ण निर्णय को खारिज कर दिया है, जिसमें दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के आवेदन न करने को असंवैधानिक बताया था। अब SC ने कहा है कि इसमें संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से मना करना भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। राजस्थान सरकार के इस नियम का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह नियम पॉलिसी के दायरे में है। इस वजह से इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका खारिज कर दी। रामजी लाल जाट ने राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। 1 जून 2002 को उसके दो से अधिक बच्चे होने पर आवेदन ख़ारिज कर दिया गया था। बता दें कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के तहत कोई भी उम्मीदवार जिसके 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हों वो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।