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यूपी में 12 से ज्यादा बीयर की बोतलें मिलीं तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस जेल भेज देगी

गाजियाबाद: अगर किसी पार्टी के लिए आपने घर में बीयर रखी हुई हैं तो सावधान हो जाइए. एक दर्जन से ज्यादा बीयर आपको तीन सालों के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। इसके अलावा आप पर न्यूनतम 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. बरामद हुई बोतलों और शराब के ब्रैंड के आधार पर यह जुर्माना और भी ज्यादा हो सकता है.

ब्रिटिश काल के यूनाइटेड प्रोविंसेज (UP) एक्साइज एक्ट, 1910, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में ट्रेडिंग और खपत आता है में कहा गया है कि अगर आप घर में 7.84 लीटर से ज्यादा शराब रखते हैं तो वह गैर कानूनी है. इस कानून के सेक्शन 60 में शराब के गैरकानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट, उत्पादन और अधिकार को लेकर जुर्माने की बात कही गई है. इसका मतलब है कि कोई भी शख्स 650 मिली. की 12 बीयर की बोतलें स्टोर कर सकता है.

एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्यों ब्रिटिश काल में कानून निर्माताओं ने घर पर 7.84 लीटर की अधिकतम सीमा तय की. एक अधिकारी ने कहा, ”अगर तय सीमा से ज्यादा मात्रा में शराब परिसर में पाई जाती है तो पूरे माल को गैरकानूनी माना जाएगा. पूरे माल की एक्साइज ड्यूटी से 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की गणना करते वक्त बीयर की हर बोतल पर 77 रुपये की ड्यूटी लगाई जाती है. उल्लंघन करने वाले को या तो 2000 रुपये या फिर ड्यूटी का 10 प्रतिशत जुर्माना चुकाना होता है.

उदाहरण के तौर पर अगर दो दर्जन बीयर की बोतलें किसी के घर मिलती हैं तो कुल 18,480 रुपये का जुर्माना लगेगा. साल 2017 में यूपी सरकार ने एक्साइज एक्ट में संशोधन किया था. इस सेक्शन के तहत पहले अधिकतम सजा 2 साल और न्यूनतम पेनाल्टी 500 रुपये थी. लेकिन संशोधन के बाद शराब की अंतरराज्यीय तस्करी को उत्तर प्रदेश में गैर-जमानती घोषित कर दिया गया. इसका मतलब है दिल्ली समेत राज्य सीमाओं से यूपी में एक व्यक्ति शराब की केवल एक इकाई ले सकता है.

यदि आयात की जाने वाली बोतल आयात की गई सील के साथ मिलती है, तो यह माना जाएगा कि यह बिक्री के लिए है और शराब तस्करी के आरोप लगाए जा सकते हैं. अगर आयात की जाने वाली बोतल सील के साथ मिलती है तो माना जाएगा कि वह बेचने के लिए ले जाई जा रही थी. इस मामले में अपराधी को अधिकतम 5 साल की जेल हो सकती है.

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Aanchal Pandey

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