Yogi Sarkar Imposed ESMA : योगी सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाओं, निगमों और स्थानीय विभागों के कर्मचारियों के हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है। सूबे में कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
लखनऊ. योगी सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाओं, निगमों और स्थानीय विभागों के कर्मचारियों के हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है। सूबे में कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने बताया कि फिलहाल 6 महीने के लिए एस्मा लगाया है. जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है. जबकि हालात ठीक होने पर इसे 6 महीने से पहले भी हटाया जा सकता है।
मालूम हो कि 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने एस्मा कानून को 6 महीने के लिए लागू किया था। इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से पांबदी थी। बता दें कि एस्मा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुलिस को किसी को भी वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है।