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यूपी में आधार की अनिवार्यता के लिए योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक

सुप्रीम कोर्ट में आधार पर सुनवाई के बाद यूपी की योगी सरकार ने भी आधार कार्ड की अनिवार्यता के लिए विधानसभा में उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम 2017 विधेयक पेश किया है. सरकार की कोशिश 25 मार्च तक तमाम सरकारी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ देने की है.

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Aadhaar
  • December 19, 2017 11:51 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए यूपी सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया, जिसके तहत अब किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा. विधानसभा में सोमवार को पेश हुए इस विधेयक को उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम 2017 का नाम दिया गया है. जिसके तहत प्रदेश के सभी लाभार्थियों को पहचान पत्र के तौर पर आधार का इस्तेमाल अनिवार्य होगा.

यूपी की योगी सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं के आधार में आधार का इस्तेमाल जरूरी कर दिया है. सरकार अगले 3 महीने में इसकी सूचि भी जारी करेगी, जिसमें पहचान के तौर पर आधार कार्ड अनिवार्य होंगे. हालांकि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं हैं उन्हें कोई विकल्प दिया जाएगा जब तक उनका आधार कार्ड नहीं बन जाता. बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं खासकर पेंशन और किसान कर्जमाफी में इसको लागू करना शुरू कर दिया है. बता दें कि पहले चरण में उन्हीं किसानों के कर्ज माफ किए गए थे जिनके अकाउंट आधार कार्ड से लिंक थे. वहीं पेंशन भी उन्हीं को मिली जिन्होंने अपने बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ रखा था. योगी सरकार का लक्ष्य 25 मार्च तक तमाम सरकारी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ देने की है.

सुप्रीम कोर्ट में 15 दिसंबर को आधार पर हुई थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता पर 15 दिसंबर को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी थी. अब आधार की वैधता को लेकर 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नए बैंक खाते बिना आधार के खोले जा सकते हैं हालांकि खाता खुलवाने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है. बता दें कि सरकार ने पहले ही आधार को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया था.

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