पटना: बिहार की नीतीश सरकार महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा लाई है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कानून योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, ऐसे बच्चे जिनके पिता नहीं है और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उन्हें सरकार द्वारा हर महीने 4000 रुपए दिए जाएंगे। नीतीश कुमार का यह ऐलान 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा में बड़ा फायदा पहुंचा सकता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद अधिकारी बच्चे के घर जांच करने के लिए आएंगे। आपको बता दें योजना का लाभ लेने के लिए मां और बच्चे दोनो का ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा शहरी परिवार को सालाना कमाई 95 हजार से कम और ग्रामीण परिवार की सालाना कमाई 72 हजार से कम होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन में आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची की फोटो कॉपी, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक और बच्चे की फोटो, संयुक्त बचत खाता पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए।
जिन महिलाओं के पति का निधन हो गया है और उनके बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है। अगर किसी महिला का तलाक हो चुका है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जिन बच्चों के माता पिता दोनों का निधन हो चुका है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
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