महिला फ्लाइंग ऑफिसर रेप केस में विंग कमांडर को मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली: महिला फ्लाइंग ऑफिसर से दुष्कर्म मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आरोपी विंग कमांडर को अग्रिम जमानत दे दी है। आरोपी विंग कमांडर ने खुद ही याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। शुक्रवार को जारी जमानत आदेश में कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता विंग कमांडर के पद पर है। गिरफ्तारी की स्थिति में उसकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ करियर भी प्रभावित होगा।

कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए विंग कमांडर को 50-50 हजार के दो बेल बॉन्ड भरने होंगे। वह कोर्ट की अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पुलिस मामले की जांच जारी रखे। हालांकि, कोर्ट की अनुमति के बिना चार्जशीट दाखिल न की जाए।

पार्टी में  किया यौन शोषण

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वायुसेना ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। दरअसल, वायुसेना की एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने अपने सीनियर विंग कमांडर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला ने कहा था कि 31 दिसंबर 2023 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान उसका यौन शोषण किया गया था। महिला ने 9 महीने बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस को इसकी जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर की बडगाम पुलिस ने 10 सितंबर को एफआईआर दर्ज की थी। विंग कमांडर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 11 सितंबर को याचिका दायर की थी।

क्या है पूरा मामला

एफआईआर में महिला अधिकारी ने कहा कि वह पिछले दो सालों से विंग कमांडर के हाथों उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और मानसिक यातना झेल रही है। 31 दिसंबर 2023 को ऑफिसर्स मेस में आयोजित न्यू ईयर पार्टी में उसे गिफ्ट देने के बहाने विंग कमांडर अपने कमरे में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला अधिकारी ने कहा ने आगे कहा कि मैंने दो महिला अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने शिकायत दर्ज कराने में मेरी मदद की। मैं यह नहीं बता सकती कि सेना में शामिल होने वाली अनमैरिड लड़की के तौर पर मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उससे मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई हूँ।

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