प्रयागराज/नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले(Gyanvapi Case) में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखान का भी सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुद्दे को सुनवाई के योग्य माना है। हाईकोर्ट ने […]
प्रयागराज/नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले(Gyanvapi Case) में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखान का भी सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुद्दे को सुनवाई के योग्य माना है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।
हिन्दू पक्ष ने दलील दी है कि ASI की रिपोर्ट के बाद भी कुछ ऐसे मसले हैं, जिनसे पर्दा उठना अभी बाक़ी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी के वजूखाना में शिवलिंगनुमा आकृति को लेकर भी अब तक वास्तविकता सामने नहीं आ सकी है और इसका अब तक सर्वे नहीं किया गया है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष इस आकृति को फव्वारा बताता है. तो वही हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग मानता है।