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पत्नी ने पति के रिश्तेदारों को किए अभद्र मैसेज, अब भरना होगा इतने लाख का जुर्माना

नई दिल्ली: आपने अक्सर महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न की खबरें सुनी होंगी। मगर अब महिलाओं द्वारा पुरुषो का भी शोषण किया जा रहा है। दिल्ली की अदालत में एक महिला के ऊपर उसके पूर्व पति ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया और 25 लाख जुर्माने की मांग की। अदालत ने कहा कि महिला की वजह से याचिकाकर्ता को ठेस पहुंची हैं इसलिए महिला को 15 लाख जुर्माना भरना होगा।

क्या है मामला

महिला के पूर्व पति ने बताया कि महिला ने वर्ष 2010 से ही उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ई-मेल और मेसेज भेजे थे, जिससे उसे उत्पीड़न, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, काम और प्रतिष्ठा का नुकसान और आर्थिक नुकसान हुआ। इसके चलते उसने 25 लाख रुपये का हर्जाना मांगा था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी को मानहानि के आधार पर वादी को 15 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा ।

अभद्र टिप्पणी करती थी पत्नी

इस जोड़े की शादी 2001 में हुई थी। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी 2009 में अपनी नाबालिग बेटी के साथ ससुराल चली गई। इसके बाद उसने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाकर कई अदालतों और अधिकारियों के समक्ष झूठे मामले दर्ज कराने शुरू कर दिए। उसने यह भी दावा किया कि पत्नी उसे अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देती थी। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि पत्नी अपने ईमेल अकाउंट के जरिए अपने दोस्तों के साथ चैट करते समय उसके और उसकी मां के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती थी।

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Neha Singh

निर्भीक और बेबाक हूं। शब्दों से खेलना अच्छा लगता है। देश दुनिया की व्यवस्थाएं चाहे वो अच्छी हो या बुरी जनता तक बिना किसी परत के पहुंचाना चाहती हूं, इसलिए पत्रकार भी हूं। राजनीति में रुचि है, साथ ही कभी कभी इतिहास के पन्ने भी खोल कर देखती रहती हूं।

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