भोपाल: शादी के बाद एक रसम होता है, जिसे हम सुहागरात कहते हैं. जी हां… इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश के सतना से सामने आया है. जहां सुहागरात के दिन शारीरिक संबंध न बने, इसलिए अगले ही दिन पत्नी ने सेक्स करने से इंकार कर दिया. वहीं तीसरे दिन दुल्हन पेपर देने के बहाने […]
भोपाल: शादी के बाद एक रसम होता है, जिसे हम सुहागरात कहते हैं. जी हां… इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश के सतना से सामने आया है. जहां सुहागरात के दिन शारीरिक संबंध न बने, इसलिए अगले ही दिन पत्नी ने सेक्स करने से इंकार कर दिया.
वहीं तीसरे दिन दुल्हन पेपर देने के बहाने से मायके चली जाती है, फिर वह माइके से वापस नहीं आती है. उसने साफ तौर पर ससुराल आने से मना कर दिया. हालांकि उसने इंसाफ की गुहार तक लगाई.
11 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पति को इंसाफ मिल ही गया. वहीं हाइकोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया और टिपण्णी भी की. हाइकोर्ट ने कहा कि शादी होने के बाद पति को शारिरक संबंध न बनाने देना क्रूरता है. इस तरह का रवैया हरगिज बर्दाशत नहीं किया जाएगा.
बता दें कि मामले के मुताबिक पति और पत्नी कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे. इस वजह से साल 2021 में उनका तलाक हो गया था, लेकिन पति को मानसिक परेशानी से सामना करना पड़ा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सतना का मामला बताया जा रहा है. हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका को खारिज कर के पति के हक में फैसला सुनाया. बता दें कि जब साल 2021 में तलाक हुआ था, तो पत्नी ने तलाक को गलत करार देते हुए, फैमली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी. मीडियो रिपोर्ट से मुताबकि, पति ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 26 मई 2013 को हुई थी.
सुहागरात को संबंध नहीं बने, इसलिए पत्नी 3 दिन बाद मायके चली गई. वहां जाने के बाद उसने ससुराल में आने से मना कर दिया. वहीं पत्नी ने घरेलु हिंसा की शिकायत देकर मामला दर्ज कराया. काउंसिलिंग के समय पर पत्नी साथ रहने के तैयार नहीं हुई, इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दोनों का तलाक हो गया.
17 अग्सत 2021 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. पत्नी ने कहा कि, वह उसे पसंद नहीं करती है. हालांकि उसने दबाव में आकर शादी कर ली थी. इसलिए वो माइके आ गई और अब ससुराल नहीं जाएगी, लेकिन जब पति लेने गया, तो पत्नी ने उस के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज मांगने का केस दर्ज करा दिया.