नई दिल्लीः आपने कई बार पति द्वारा पत्नि पर जबरन यौन संबंध बनाने की खबर सुनी होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इसके उलट एक मामला सामने आया, जिसमें पत्नि अपने पति से जबरन सेक्स करन के लिए उसके साथ करती थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नि अपने पति को हिजड़ा या ट्रांसजेंडर कहती है तो यह केवल उस व्यक्ति के साथ ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के साथ भी क्रूरता है।
दरअसल, जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी का कृत्य क्रूर है। उसकी सास ने अदालत के समक्ष गवाही दी थी कि महिला अपने पति को हिजड़ा कहती थी। पीठ ने कहा, “अगर पारिवारिक अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की जांच की जाए… तो ऐसा लगता है कि अपीलकर्ता-पत्नी के कृत्य और आचरण क्रूरता के बराबर हैं। अदालत ने कहा कि पति को किन्नर कहना या मां को यह कहना कि उसने किन्नर को जन्म दिया है, मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।
पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी पोर्न वीडियो देखने की आदी है। पत्नी उससे सेक्स की अवधि रिकॉर्ड करने के लिए कहती थी और यह भी कहती थी कि यह “एक बार में कम से कम 10-15 मिनट तक चलना चाहिए और यह रात में कम से कम तीन बार होना चाहिए”।
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