नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिभव के ऊपर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बिभव को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ […]
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिभव के ऊपर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बिभव को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव करने में शर्म नहीं आई?
अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बिभव की पैरवी की और कहा कि एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई। स्वाति मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर कराए लौट गईं। कोर्ट ने सिंघवी की दलीलें ख़ारिज कर दी। इस मामले में अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ वो स्तब्ध करने वाला है। सीएम का आवास निजी बंगला है, इस तरह के गुंडे को कार्यालय में कौन रखता है?
बता दें कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। स्वाति ने इस मामले में 16 मई की दोपहर को विभव के खिलाफ FIR दर्ज कराया। जिसमें आरोप लगाया है कि वो पीरियड में थी लेकिन तब भी बिभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी। उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे।
इस डिप्टी CM का अगला BJP अध्यक्ष बनना लगभग तय, मोदी-शाह दोनों का है करीबी