ससुर ने बहू से जबरदस्ती बनाए संबंध तो पंचायत ने सुनाया पीड़िता को फरमान- शौहर को कहो अब बेटा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ससुर ने अपनी ही बहू के साथ दुष्कर्म किया। बलात्कार की शिकार महिला ने अपने ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जो उसपर ही भारी पड़ गया। दरअसल पंचायत ने फैसला सुनाया कि अब जब ससुर ने बहू के साथ बलात्कार किया है तो ऐसे में वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती। औरत अब हराम हो चुकी है। अब महिला को अपने शौहर को बेटा कहना पड़ेगा।

निकाह हुआ रद्द

पीड़ित मुस्लिम महिला ने 13 जून को अपने ससुर के खिलाफ बलात्कार की एफ़आईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद उसे गांव से निकला दिया गया। दरअसल दारुल उलूम ने फ़तवा जारी करके कहा कि चूंकि अब ससुर ने महिला के साथ संबंध बना लिया है तो ऐसे में निकाह वैध नहीं है। अब वह अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है। वह अब उसकी अम्मी हुई।

दस हजार रुपये का मुआवजा

पंचायत में इस तरह की बेशर्मी की गई कि पीड़ता को उसकी ससुर से बलात्कार के बदले में पैसे मुआवजा के तौर पर देने का निर्देश दिया गया। हालांकि महिला ने इसे लेने से इंकार कर दिया और कहा कि वह अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगी। मामले में ससुर को जेल भी हुई लेकिन बाद में जमानत मिल गई।

 

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