नई दिल्ली: हत्या करना इतना आसान है शायद कि कोई भी छोटी मोटी वजह से किसी की भी हत्या कर सकता है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और दोनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है हत्या की यह वारदात पिछले साल फरवरी में हुई थी।
गुरुग्राम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन गीत कौर ने हत्या के मामले में आरोपी अर्जुन कुमार निवासी उत्तर प्रदेश और उसके साथी अख्तर हुसैन निवासी राजस्थान को दोषी करार दिया है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल पिछले साल 3 फरवरी को गुरुग्राम के गुरुद्वारा रोड पर कमला नेहरू पार्क के पास एक स्कूल की सीढ़ियों के नीचे एक शव मिला था। मृतक के शरीर पर चाकू घोंपने के निशान मिले थे। पुलिस जांच और पूछताछ के बाद इस मामले में अर्जुन और उसके साथी अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने जब हत्या के मामले में दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने गीत कौर से ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। लेकिन उसने मना कर दिया। इससे नाराज अर्जुन और अख्तर ने पहले तो उस व्यक्ति की पिटाई की और बाद में उसे चाकू घोंपकर मार डाला। इसके बाद वे मृतक की जेब से 220 रुपये लेकर फरार हो गए।
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