गाड़ी ठीक से चलाने को कहा तो मुक्को से मारा, खून से लथपथ महिला ने वीडियो में बताई आपबीती

पुणे: शनिवार दोपहर को बानर-पाशन लिंक रोड पर एक तेज रफ्तार कार में सवार एक 57 वर्षीय व्यक्ति  ने दो बच्चों के साथ टू वीलर पर सवार एक महिला का पीछा किया, उनका रास्ता रोका और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। महिला ने व्यकित को गाड़ी ठीक से चलाने के लिए कहा क्योकि कार से […]

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गाड़ी ठीक से चलाने को कहा तो मुक्को से मारा, खून से लथपथ महिला ने वीडियो में बताई आपबीती

Neha Singh

  • July 21, 2024 1:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

पुणे: शनिवार दोपहर को बानर-पाशन लिंक रोड पर एक तेज रफ्तार कार में सवार एक 57 वर्षीय व्यक्ति  ने दो बच्चों के साथ टू वीलर पर सवार एक महिला का पीछा किया, उनका रास्ता रोका और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। महिला ने व्यकित को गाड़ी ठीक से चलाने के लिए कहा क्योकि कार से महिला के टू वीलर पर कीचड़ लग गया था।

खून से लथपथ थी महिला

27 वर्षीय खून से लथपथ जेरलिन डिसिल्वा पुणे में मार्केटिंग और संचार प्रबंधक है। उन्होने इंस्टाग्राम वीडियो में अपनी आपबीती साझा की। वीडियो में नाक से खून बहता हुआ दिख रहा था। डिसिल्वा ने कहा कि वह दो बच्चों के साथ बानेर रोड पर थी, तभी उसकी मुलाकात एक कार सवार व्यक्ति से हुई। वह तेज गति से गाड़ी चला रहा था और कथित तौर पर उसका पीछा कर रहा था।

डिसिल्वा ने कहा “मैं गाड़ी को बाईं ओर से ले जाने की कोशिश कर रही थी तभी वह आदमी भी बाईं ओर मुड़ता है, जिससे मैं किनारे पर चली जाती हूँ। यह आदमी गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलकर मुझे मारने लगा। उसने मुझे दो बार मुक्का मारा और मेरे बाल खींचे। उसे बच्चों की कोई परवाह नहीं थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि शहर कितना सुरक्षित है। मेरे साथ दो बच्चे थे। कुछ भी हो सकता था। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस आदमी को उसके किए की सज़ा मिले।”

आसपास के लोगो ने बचाई जान

सिद्धेश ने कहा कि “सदमे में बच्चे रोने लगे, लेकिन उस आदमी ने परवाह नहीं की। सिद्धेश ने कहा, शुक्र है कि वहां से गुजर रहे एक जोड़े ने रुककर डिसिल्वा को बचाया। लोगों ने उसे देखा तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डिसिल्वा ने उसकी कार की चाभियां छीन लीं। लोग इकट्ठा हो गए और कुछ मीटर दूर खड़े पुलिसकर्मी भी आ गए।” व्यक्ति और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है।

मामला दर्ज

पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118 (1) [स्वेच्छा से चोट पहुंचाना], 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला) जैसे कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। महिला अपने मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस के साथ ससून जनरल अस्पताल में थी जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की। कांपती हुई आवाज में उसने कहा कि वह सदमे में है और बोल नहीं पा रही है।

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