चंडीगढ़। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले सोमवार को खालिस्तानी नेता के पांच साथियों पर NSA लगाया गया था। बता दें कि, अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है, पंजाब पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने उसे पहले से ही भगोड़ा घोषित किया हुआ है। वहीं पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले हरजीत सिंह पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत केस दर्ज किया था। बता दें, हरजीत अमृतपाल सिंह का चाचा है। उसने अमृतपाल के ड्राइवर हरप्रीत के साथ मेहतपुर पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मुख्यता केंद्र और राज्य सरकारों को विशेष शक्ति प्रदान करता है। जिसके तहत सरकार किसी संदिग्ध नागरिक या विशेष परिस्थितियों में विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस एक्ट के तहत यदि सरकार को यह लगता है कि कोई व्यक्ति देश में कानून व्यवस्था को खराब कर सकता है, तो उसको गिरफ्तार करने के आदेश दिए जाते है। यह एक्ट 1980 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में बना था। इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी पहले तीन माह के लिए की जाती और बाद में जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस का कहना है कि अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स (AKF) बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इतना ही नहीं अमृतपाल के घर और उसके साथियों से जो हथियार बरामद किए गए हैं उन पर AKF लिखा मिला है। ये सभी सबूत इशारा करते हैं कि अमृतपाल ‘आनंदपुर खालसा फोर्स’ नाम से प्राइवेट आर्मी बनाने की तैयारी में था। इतना ही नहीं पुलिस ने दावा किया है कि अमृतपाल सिंह का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी कनेक्शन था।
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