नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा कदम उठाते हुए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। […]
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा कदम उठाते हुए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की मांग की थी। लेकिन न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी तथा ईडी को नोटिस भेज कर जवाब देने को कहा है। इस बीच तिहाड़ जेल में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की।
सीएम केजरीवाल से मिलने के बाद भगवंत मान ने कहा कि शीशे के पार फोन पर बात कराई गई है। सीएम मान ने कहा कि हद्द है, मोदी जी चाहते क्या हैं? जिसने भाजपा की राजनीति खत्म की उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। उनका गुनाह क्या है? उन्होंने स्कूल अस्पताल बना दिए, ये कसूर है। उन्होंने बिजली फ्री कर दी ये कसूर है। वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा आतंकी पकड़ा गया हो। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल बताता है कि अच्छे व्यवहार वालों को फेस-टू-फेस मिलने दिया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब अगली सुनवाई तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। जब सीएम केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, तभी कोर्ट ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा के रखें। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी तथा निचली अदालत द्वारा दी गई कस्टडी को चुनौती दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की।
अरविंद केजरीवाल को SC से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने ED को भेजा नोटिस