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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष मिली जमानत !

संदीप घोष की जेल से रिहाई अब संभव नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ आरजी टैक्स भ्रष्टाचार का मामला भी चल रहा है। उस मामले में संदीप घोष को जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर हत्या-बलात्कार मामले में सीबीआई ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष मिली जमानत !
  • December 13, 2024 5:59 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 days ago

कोलकाता : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से रेप और मडर्र के मामले में 90 दिनों के बाद भी सीबीआई चार्जशीट दायर नहीं कर पाई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के पूर्व आईसी अभिजीत मंडल को जमानत मिल गयी। कोर्ट ने दो लोगों को 2000 रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।

कई शर्तें रखी गई 

शर्त पूरी होने के बाद ही अभिजीत मंडल जेल से रिहा होंगे। संदीप घोष की जेल से रिहाई अब संभव नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ आरजी टैक्स भ्रष्टाचार का मामला भी चल रहा है। उस मामले में संदीप घोष को जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर हत्या-बलात्कार मामले में सीबीआई ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

सबूतों के साथ छेड़छाड़ मामले में प्रभावित करने के आरोप भी कई बार सामने आ चुके हैं। 90 दिन बाद भी सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई लेकिन, आज की सुनवाई में देखा गया कि सीबीआई दोनों आरोपियों को हिरासत में नहीं लेना चाहती थी।

दूसरे केस में जमानत की संभावना

जमानत की संभावना प्रबल हो गई। इस बीच चार्जशीट दाखिल करने की 90 दिन की समय सीमा भी बीत गई। आखिरकार इस मामले में संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिल गई। शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट आरजी हत्या और बलात्कार मामले की सुनवाई कर रही थी। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए संदीप और अभिजीत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। वे चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट से कानून के मुताबिक फैसला लेने को कहा गया।

दूसरी ओर, मृतक डॉक्टर के पिता ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिलने की खबर पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि वे जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं। हमें अब हाईकोर्ट जाना होगा।

 

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