कलकत्ता. कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद रेप और हत्या जैसे गंभीर मामलों की जांच राज्य सरकार को सीबीआई को सौंपने को कहा है। ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामलों में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार सहित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अन्य सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी है।
बेंच ने बताया कि एसआईटी की निगरानी भी कोर्ट ही करेगी। मामले की सुनवाई कर रहे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि अलग-अलग फैसले हैं लेकिन सभी सहमत हैं। अदालत के समक्ष कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के बाद की हिंसा में लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें घर से भागने के लिए मजबूर किया गया और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया और इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
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