व्यापम घोटाला: फर्जी दस्तावेज मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर FIR के आदेश

भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेता ज्योदिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ व्यापम घोटाले में फर्जी दस्तावेज पेश करने को लेकर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट संतोष शर्मा ने यह याचिका दायर की थी.

Advertisement
व्यापम घोटाला: फर्जी दस्तावेज मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर FIR के आदेश

Aanchal Pandey

  • September 27, 2018 12:04 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

इंदौर. भोपाल की एक विशेष अदालत ने बुधवार को व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, एमपी कांग्रेस कमिटी के चीफ कमल नाथ और प्रदेश पार्टी चुनाव कमिटी के चीफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और व्हिसलब्लोअर प्रशांत पांडे के खिलाफ मुकदमा दायर करने का आदेश दिया है. स्पेशल जज (MP/MLA) ने श्यामला हिल्स थाना पुलिस तो सिंह, सिंधिया, नाथ और पांडे पर झूठे दस्तावेज पेश करने को लेकर आईपीसी की धारा 465, 468, 469, 471, 472, 474 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट संतोष शर्मा द्वारा 24 सितंबर को दायर की गई शिकायत के बाद स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश दिया है. शिकायत में शर्मा ने तीनों कांग्रेसी नेताओं और व्यापम मामले के व्हिसलब्लोअर पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश किए और अतीत में जांच एजेंसियों को भ्रमित करने की कोशिश की. व्यापम घोटाले की टाइमलाइन के बारे में बताते हुए शर्मा ने कहा कि पहली बार कांग्रेस नेताओं ने हाई कोर्ट द्वारा गठित की गई एसआईटी के पास इन्हीं दस्तावेजों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन एसआईटी ने पाया कि ये दस्तावेज फर्जी और मनगढ़ंत थे.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस सबूतों की जांच की और राज्य पुलिस द्वारा जब्त की गई हार्ड डिस्क असली पाए गए और जो पेन ड्राइव दूसरों ने दी थी, वे नकली थे. 24 सितंबर को कोर्ट जाने से पहले शर्मा ने भोपाल स्थित श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन और सीबीआई के पास मामला दर्ज कराया, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ.

राफेल विवाद: रॉबर्ट वाड्रा बोले, रुपया गिरने से तेल के दाम बढ़ने तक सबके लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती है बीजेपी

Aadhar Verdict: रणदीप सुरजेवाला बोले, SC ने सेक्शन 57 खारिज कर बनाए रखा निजता का अधिकार

 

Tags

Advertisement