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UP Byelection: यूपी की दो विधानसभा सीटों पर 10 मई को मतदान, 13 मई को आएंगे परिणाम

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई चुनावों का ऐलान कर दिया है। जहां 10 मई को 224 विधानसभा सीट वाले राज्य कर्नाटक में चुनाव होना है। वहीं यूपी की दो विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए 10 मई को […]

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UP Byelection: यूपी की दो विधानसभा सीटों पर 10 मई को मतदान, 13 मई को आएंगे परिणाम
  • March 29, 2023 2:28 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई चुनावों का ऐलान कर दिया है। जहां 10 मई को 224 विधानसभा सीट वाले राज्य कर्नाटक में चुनाव होना है। वहीं यूपी की दो विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए 10 मई को यहां पर मतदान कराने की बात कही है। वहीं इसके परिणाम 13 मई को आएंगे।

रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के छानबी में उपचुनाव

बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के स्वार विधानसभा और मिर्जापुर जिले की छानबी सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 मई को मतदान कराने का ऐलान किया है। वहीं इनके नतीजें 13 मई को आएंगे।

इस कारण खाली हुई दोनों ही विधानसभा सीटें

बता दें कि रामपुर के विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहां की सीट से सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम विधायक थे, जिनकी विधायकी रद्द किए जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं छानबी विधानसभा सीट पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल (एस) का कब्जा था। यहां से राहुल प्रकाश कोल विधायक थे। 2 फरवरी 2023 को उनकी कैंसर के कारण मौत हो गई, जिसके बाद छानबे विधानसभा सीट खाली हो गई।

तीन साल में दो बार अब्दुल्ला ने गंवाया विधायकी

गौरतलब है कि रामपुर की सीट काफी चर्चित विधानसभा सीट है। यहां पर सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम विधायक थे। तीन साल में दो बार अब्दुल्ला की विधायकी निरस्त हुई। पहली बार ये 2017 में रामपुर के स्वार सीट से निर्वाचित हुए थे। इस समय बसपा प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी, कि अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम थी, इसको लेकर 16 दिसंबर 2019 को उनकी सदस्यता पहली बार रद्द कर दी गई। इसके बाद अब्दुल्ला ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर अपनी विधानसभा सदस्यता बहाल करा ली थी। अब्दुल्ला आजम की दूसरी बार विधानसभा सदस्यता 15 फरवरी 2023 को रद्द कर दी गई। दरअसल मुरादाबाद कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।

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