देहरादून: उत्तराखंड में राज्य से बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है. सीएम धामी की अध्यक्षता में रविवार देर शाम एक उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया. यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सीएम के निर्देश पर प्रदेशहित और जनहित में यह निर्णय लिया गया है, इसमें भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे।
इससे पहले भी सीएम ने प्रदेश में भूमि क्रय से पूर्व खरीदारी की पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत उसे इसकी अनुमति देने के निर्देश दिए थे. आज की बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, इसमें कहा कि भू-कानून के लिए बनाई गई समिति द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाय।
2004 में किए गए संशोधन के अनुसार यूपी जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, इसके लिए कृषि एवं औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
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