नई दिल्लीः उत्तराखंड सरकार ने खाने में गंदगी मिलाने वालों पर बड़ा एक्शन लिया हैं। धामी सरकार ने खाने में थूकने या गंदगी मिलाने वालों पर 25 हजार से एक लाख तक के जुर्माने का ऐलान किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह सूचना दी है।
उत्तराखंड सरकार ने आतिथ्य और खाद्य उद्योग के लिए नए खाद्य सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गई है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वालों के साथ ही मीट कारोबारियों के लिए फोटो पहचान पत्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ये दिशा-निर्देश ऐसे समय में आए हैं, जब खाद्य पदार्थों में छेड़छाड़ और मिलावट की खबरें स्वास्थ्य संबंधी चिंता का विषय बन गई हैं।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है, ‘हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सों में खाद्य और पेय पदार्थों में मानव अपशिष्ट और गंदगी के साथ मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह की प्रथाएं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का घोर उल्लंघन हैं।’ इन दिशा-निर्देशों में धूम्रपान, थूकना या भोजन को संभालते समय शरीर के अंगों को खरोंचने जैसी अस्वास्थ्यकर आदतों को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया गया है।
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