उत्तराखंड : कोर्ट ने Facebook पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

नैनीताल : बुधवार (7 दिसंबर) को नैनीताल हाईकोर्ट ने फेसबुक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना सही समय पर जवाब दाखिल ना करने को लेकर लगाया गया है. दरअसल ये मामला फर्जी आईडी के जरिये फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपये की ठगी से जुड़ा है. जिस मामले को लेकर […]

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उत्तराखंड : कोर्ट ने Facebook पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

Riya Kumari

  • December 7, 2022 9:15 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नैनीताल : बुधवार (7 दिसंबर) को नैनीताल हाईकोर्ट ने फेसबुक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना सही समय पर जवाब दाखिल ना करने को लेकर लगाया गया है. दरअसल ये मामला फर्जी आईडी के जरिये फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपये की ठगी से जुड़ा है. जिस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने अब फेसबुक को 16 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं.

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने हाईकोर्ट में खुद को पीड़ित बताते हुए एक जनहित याचिका दायर की है. अधिवक्ता अभिजय नेगी कोर्ट को बताते हैं कि फेसबुक पर लोगों को फर्जी आईडी बनाकर फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है. जब ये रिक्वेस्ट मंजूर हो जाती है तो उसके बाद फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाई जाती है. वीडियो के जरिए उनसे मनचाही रकम मांगी जाती है, और रकम ना देने पर उनके घरवालों और दोस्तों को वीडियो दिखाने की धमकी दी जाती है.

नहीं होती कार्रवाई

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके पास भी इस तरह का एक वीडियो भजा गया था. इसकी शिकायत एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी, सचिव गृह से भी की गई. लेकिन याची की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में बताया गया है कि अब तक 45 पीड़ितों ने ऐसी शिकायत की है और मामला विचाराधीन रहा है. याचिकाकर्ता ने बताया है कि पीड़ित लोग आत्महत्या करने तक पर मजबूर हो जाते हैं.

याचिका की मांग

फेसबुक अब साइबर ठगों का कमाई का धंधा बन गया है. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में आग्रह किया है कि फेसबुक को ऐसी हरकत करने वालों की आईडी ब्लॉक करने के निर्देश दिए जाएं. और सोशल मीडिया से अश्लीलता से भरे सभी वीडियोज़ को मिटाया जाए. साथ ही फेसबुक, एसएसपी, डीपीजी को ऐसा नंबर जारी करने का निर्देश दिया जाए जिससे पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सके.

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