Uttarakhand: उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून सख्ती से लागू, सीएम धामी बोले-पारदर्शिता के साथ हो रही परीक्षाएं

देहरादून: उत्तराखंड में परीक्षा के सख्त नकल विरोधी कानून लागू है. इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है. उन्होंने कहा कि देशभर में सबसे पहले उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ है. सीएम धामी ने कहा कि आज पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो रही हैं. लैंड जिहाद पर भी हमने कार्रवाई की है।

उत्तराखंड में पिछले दो साल में ऐसी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर लीक होने के मामले सामने आए थे, इसको लेकर उत्तराखंड में नए कानून बनाने की जरूरत महसूस होने लगी थी. जिसके बाद धामी सरकार ने साल 2023 में सभी जरूरी लीगल प्रोसेस को अपनाते हुए उत्तराखंड में नए कानून को लागू करवाने में सफलता प्राप्त की थी।

इस कानून में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान

उत्तराखंड के परीक्षाओं में नकल माफिया पर लगाम कसने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया है. इस कानून के तहत नकल माफिया को दस साल की सजा या आजीवन कारावास की प्रावधान है. इस तरह के पेपर लीक करने वाले नकल माफिया के खिलाफ दस करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं नकल माफिया की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

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