नई दिल्ली/लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम कर्मचारी, जिनकी एक से अधिक पत्नी हैं, उनके पेंशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मुस्लिम कर्मचारी की एक से ज्यादा बीबी है तो ऐसे में उसकी पहली पत्नी पेंशन की हकदार होगी।
मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के रिटायर कर्मचारी मोहम्मद इशाक से जुड़ा हुआ है। इशाक ने तीन शादियां की थीं। इसमें से उनकी दूसरी पत्नी का निधन हो चुका है तो ऐसे में उनके निधन के बाद पेंशन उनकी तीसरी बीबी शादमा को मिल रही थी। इशाक की पहली पत्नी को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रहा था। इस संबंध में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कई बार पत्र लिखा लेकिन पेंशन नहीं मिली। इसके बाद कानून का रुख अपनाया गया।
मोहम्मद इशाक की पहली पत्नी सुल्ताना बेगम ने इसे लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक पहली पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलने का वैध अधिकार है। इस फैसले से यह तय हो गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किसी भी सरकारी या रिटायर कर्मचारी की पहली पत्नी को ही पेंशन मिलेगी।
प्रकाश झा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज आश्रम 2020 में बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर…
भव्य महाकुंभ के मेले दुनियाभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर आस्था…
उत्तर प्रदेश के इटावा में एक किशोर को जबरन किन्नर बनाने का मामला सामने आया…
गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफा मांगने वाली मांग का भी जवाब दिया।…
परीक्षा पे चर्चा 2025' के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक छात्र 14 जनवरी 2025 तक…
जेपीसी इस बिल पर सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा करेगी। बताया…