उत्तर प्रदेश, 26 August
Supreme Court reprimands UP Govt : कोरोना काल में स्थिति बद से बदतर हो गई थी, कई बच्चों ने इस संकट भरी घड़ी में अपने माता पिता को खो दिया. ऐसे में कोरोना काल में माता-पिता को खोने वाले बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं और सरकार ने इन बच्चों के फीस माफ़ करने के निर्देश भी दिए हैं.
SC ने यूपी सरकार को दिया बाल स्वराज पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के सख्त निर्देश
कोरोना काल के दौरान कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है. ऐसे में कोरोना काल में माता-पिता को खोने वाले बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने बाल स्वराज पोर्टल पर कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों की जानकारी अपलोड नहीं करने के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ‘अभी भी उत्तर प्रदेश में ऐसे बच्चों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है.’ कोर्ट ने सीडब्ल्यूसी को दो हफ्ते में जांच पूरी करने के निर्देश दिए और उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट का कहना है कि कोरोना के दौरान अनेक बच्चे अनाथ हुए हैं लेकिन उनकी जानकारी नहीं होने की वजह से उन्हें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. अब कोर्ट ने सीडब्ल्यूसी को दो हफ्ते में जांच पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं.
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