उत्तर प्रदेश : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 83 अपार्टमेंट को अवैध घोषित किया गया है, उनमें करीब 800 फ्लैट हैं, जिनमें परिवार रह रहे हैं। ऐसे में एलडीए का नोटिस 800 परिवारों के लिए मुसीबत है। इससे न सिर्फ उनका पैसा डूबेगा, बल्कि उनका आशियाना भी छिन जाएगा। इन फ्लैटों के निर्माण में एलडीए के इंजीनियरों और अफसरों की मिलीभगत रही है। एलडीए के इंजीनियरों ने मोटी रकम रिश्वत लेकर इन्हें बनने दिया। करीब दो महीने पहले अवैध निर्माण के मामले में 16 इंजीनियरों को दोषी पाया गया था।

मुआवजा नहीं मिलेगा

इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भी भेजी गई थी, लेकिन दो इंजीनियरों के निलंबन के अलावा शासन स्तर पर किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी समस्या फ्लैट खरीदारों के लिए है, जिन्हें न तो कोई मुआवजा मिलेगा और न ही विस्थापितों के तौर पर रहने के लिए कोई जगह दी जाएगी। एलडीए जिन अपार्टमेंट को ध्वस्त करने जा रहा है, वे शहर के अलग-अलग इलाकों में बने हैं। इनके नक्शे एलडीए से स्वीकृत नहीं हुए हैं।

नोटिस दिया गया

अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया है, उनमें नजमी राजा बाजार रस्तोगी (टोला चौक), अब्बास प्रकाश सिनेमा के पीछे नक्खास, मारूफ खां बलदा रोड गहना गार्डन चौक, बिलकिस बानो चौक, फैज अहमद बुनियाद बाग सहादतगंज, अनीश और जमशेद शीश महल (ठाकुरगंज), नूरजहां नेपियर रोड 2 हरदोई रोड ठाकुरगंज और अनीस और जमशेद शीश महल (सहादतगंज) शामिल हैं।

ध्वस्त करने की तैयारी जारी

इसके अलावा अहमद अली तंबाकू वाले अब्दुल अजीज रोड चौक, अनवर भाई अब्दुल अजीज रोड चौक, ताज आर हिना सैयद मेहंदी अब्बास, अगामीर वजीरगंज, अरशद भदेवा बाजार खाला सेंट जूलियस स्कूल के पास, आमिर जेहरा कॉलोनी डैजल आइस फैक्ट्री के सामने ठाकुरगंज, मुसर्रत हुसैन हुसैनाबाद शीश महल ठाकुरगंज, सबा आब्दी शीश महल ठाकुरगंज और सिटी स्क्वायर तुलसीदास मार्ग चौक हैं।

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