संभल घटना को लेकर ज्ञानवापी मामले के मुस्लिम पक्षकार और अंजुमन इंतजामियां मस्जिद के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन ने मीडिया से बात की. इस दौरान मोहम्मद यासीन ने कहा- 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने को बेताब भारत में ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है. वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन अलग-अलग जगहों पर हंगामा कर रहे हैं.
लखनऊ: संभल घटना को लेकर ज्ञानवापी मामले के मुस्लिम पक्षकार और अंजुमन इंतजामियां मस्जिद के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन ने मीडिया से बात की. इस दौरान मोहम्मद यासीन ने कहा- 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने को बेताब भारत में ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है. वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन अलग-अलग जगहों पर हंगामा कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि रविवार को अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के साथ सर्वे के लिए जा रही भारी भीड़ ने नारेबाजी की. जनता को लगा कि यह भीड़ मस्जिद को नुकसान पहुंचाने वाली है और उत्तेजना में यह घटना घट गयी. क्योंकि वह मस्जिद में भीड़ लेकर पहुंचा था, इसलिए विष्णु शंकर जैन के खिलाफ रासुका लगाया जाना चाहिए, दंगा कराना उसका पेशा है। बाप-बेटा मिलकर दंगा करा रहे हैं, इस दंगाई को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना चाहिए।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि इन लोगों ने बनारस में हंगामा करने की कोशिश की लेकिन हमने समझदारी दिखाई. मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों की जज के साथ ऐसी कौन सी ट्यूनिंग है कि ये लोग इन लोगों की बात सुनकर तुरंत आदेश दे देते हैं. संभल में भी एक तरफा आदेश पारित किया गया।
मोहम्मद यासीन ने कहा कि संभल घटना होने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एक याचिका दायर करेंगे, जिसमें हमारी मांग होगी कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर त्वरित सुनवाई की जाए. वहीं इसके साथ उन्होंने संभल के साथ-साथ पूरे यूपी के लोगों शांति बनाए रखने की अपील की. बता दें कि संभल हिंसा के मामले में पुलिस ने बताया कि हिंसक फैलाने वाले साथ लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें नखासा थाना इलाके में दो और दूसरे थाना इलाके संभल में पांच केस दर्ज किए गए है.
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ नामजद समेत 800 अंजान के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं. मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी कृष्ण कुमार और डीएम राजेंद्र पेन्सिया ने बताया कि पुलिस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद से संभल में धारा 163 लागू कर दिया गया. इतना ही नहीं इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है.
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