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Uttar Pradesh: प्रतापगढ़ में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 25 साल की सजा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी एक शिक्षक को 11 जनवरी को दोषी करार देते हुए उसे 25 साल की कारावास सजा सुनाई, साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. इस बात की जानकारी अधिकारी ने दिया है। एडीजीसी ने क्या कहा? […]

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Pratapgarh news
  • January 13, 2024 8:27 am Asia/KolkataIST, Updated 12 months ago

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी एक शिक्षक को 11 जनवरी को दोषी करार देते हुए उसे 25 साल की कारावास सजा सुनाई, साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. इस बात की जानकारी अधिकारी ने दिया है।

एडीजीसी ने क्या कहा?

वहीं इस संबंध में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की अदालत ने छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी शिक्षक अनिल चौरसिया को 25 वर्ष का कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई. पांडेय ने बताया कि मुक़दमा दर्ज करने वाले ने थाना फतनपुर पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्ष की नाबालिग भतीजी कक्षा10 की छात्रा थी, उसी कॉलेज के शिक्षक अनिल चौरसिया ने उसको परीक्षा में अधिक नंबर दिलाने की बात कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसकी आपत्तिजनक फोटो बनाकर ब्लेकमेल करता था, इतना ही नहीं फोटो वायरल करने की धमकी भी देता था।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।

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