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Uttar Pradesh: सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुनाई गई सजा, विधायकी गई

लखनऊ: कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आपको बात दें कि महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई. साथ ही इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को भी […]

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Uttar Pradesh: सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुनाई गई सजा, विधायकी गई
  • June 7, 2024 8:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 months ago

लखनऊ: कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आपको बात दें कि महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई. साथ ही इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है.

आपको बता दें कि जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने 3 जून को दोषी करार दिया था. एमपीएमएल कोर्ट ने विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, शौकत पहलवान और इसराइल आटे वाला को दोषी करार दिया था. वहीं 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा की तरफ से जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें विधायक समेत कुल 12 लोग अभियुक्त बनाए गए थे. इसमें महिला ने सभी पर अपना घर जलाने का आरोप लगाया था.

वहीं विधायक इरफान सोलंकी पर 7 साल की सजा सुनाई है, इस स्थिति में उनकी विधायकी जाना तय है, अब केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है. इरफान सोलंकी अब 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे. आजम खान की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द होना तय है.

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