उत्तर प्रदेश: दलित युवक की हथौड़ा मार कर दी थी हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

लखनऊ: मोबाइल ठीक कराने गए युवक की हत्या मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है. आपको बता दें कि आरोपियों ने सरिया और हथौड़े से वारकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी. रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने दोनों आरोपीयों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनोद बालियान ने बताया कि मुजफ्फरनगर नई मंडी क्षेत्र के रहने वाले सोनू सोनकर की सात साल पहले हत्या कर दी गई थी।

अनोद बालियान ने बताया कि मृतक के चचेरे भाई मंगतराम ने नई मंडी अग्रसेन विहार का रहने वाला अनित सैनी और उसके भाई सचिन सैनी के खिलाफ 20 फरवरी 2016 को मामला दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उसका भाई सोनू सोनकर 19 फरवरी के दिन अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए भरतया कॉलोनी में अमित सैनी की दुकान पर गया था। आरोप था कि अनित और उसके भाई सचिन बिना किसी वजह के सोनू सोनकर पर हथौड़े और सरियों से वार किया था। वहीं बीच बचाव करने आए अनिल और अनुज को भी वार कर घायल कर दिया था। इसके बाद तीनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए सोनू को मेरठ रेफर किया गया था। मेरठ के आनंद अस्पताल में इलाज के दौरान 6 मार्च 2016 को सोनू की मौत हो गई।

दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

इस संबंध में अनोद बालियान ने बताया कि इस मुकदमे की सुनवाई विशेष एससीएसटी कोर्ट के जज रजनीश कुमार ने की। अनोद ने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अनित और उसके भाई सचिन को अदालत में दोषी माना और कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

ये भी जरूर पढ़ें-

Adipurush Poster: ‘आदिपुरुष’ के नए पोस्टर में राम, सीता और लक्ष्मण के लुक पर उठे सवाल

2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की भूमिका पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान-” सबको एक होना होगा “

Tags

courtLatest Muzaffarnagar News in HindiLife imprisonmentmurdermuzaffarnagarmuzaffarnagar courtMuzaffarnagar Hindi Samacharmuzaffarnagar news in hindimuzaffarnagar sspscheduled casteuttar pradesh crimeYouth Murder
विज्ञापन