लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायक इरफान सोलंकी वोट नहीं कर पाएंगे. अदालत ने आगामी राज्यसभा चुनाव में उन्हें वोट देने से रोक दिया है. अब समाजवादी पार्टी के लिए अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताना और कठिन हो जाएगा. इससे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को भी अदालत ने वोट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी।
साल 2022 से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कई गंभीर मामलो को लेकर महाराजगंज जेल में बंद हैं, जहां एक तरफ राज्यसभा में सपा अपनी मजबूती के लिए रणनीति तैयार कर रही है. आपको बता दें कि एक राज्य सभा प्रत्याशी की जीत के लिए 37 विधानसभा सदस्यों की आवश्यकता होती है, वहीं तीसरे उम्मीदवार की जीत अधर में अब नजर आ रही है, क्योंकि कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी ने वकील जरिए कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में वोट डालने के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट की ओर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की राज्यसभा में वोट करने की अर्जी को खारिज कर दिया है।
वहीं एमपी एमएलए अदालत में इरफान सोलंकी के वकील मोहम्मद आसिफ खान ने अर्जी दाखिल की थी और इसमें कहा था कि राज्यसभा चुनाव में विधायक इरफान सोलंकी को वोट डालने की अनुमति दी जाए. वहीं इसमें विधायक इरफान के वकील ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का उदाहरण पेश किया था कि ईडी की हिरासत में रहने के बावजूद विश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए उसे विधानसभा भेजा गया था, लेकिन वकील की इस दलील को कोर्ट ने दरकिनार कर सपा विधायक इरफान सोलंकी की अनुमति अर्जी को खारिज कर दिया।
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