लखनऊ : योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बड़ा झटका लगा है. एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2014 लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में दोषी पाया है. मामले में दोषी पाते हुए अब उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा उनपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लग गया है. IPC की धरा 147 और 323 के तहत उन्हें दोषी पाया गया है.
दरअसल साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार के मंत्री नंदी और उनके समर्थकों पर आरोप लगा था कि उनके द्वारा तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करवाया गया था. इस दौरान सपा समर्थकों को लेकर जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया था. उस समय नंदी कांग्रेस पार्टी में थे. समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी.इसी मामले में अब पूरे 9 साल बाद नंदी दोषी पाए गए हैं. उन्हें अब पूरे एक साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उनपर पूरे 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
हालांकि सजा मिलने के बाद भी नंदी की विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि सदस्यता रद्द होने के लिए दो या फिर उससे अधिक साल की जेल होना जरूरी है. लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने नंदी को केवल एक साल की ही सजा सुनाई है तो उन्हें इस डिपार्टमेंट में थोड़ी राहत है. अब तक कोर्ट के इस आदेश पर नंदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इसके अलावा भाजपा नेता भी चुप्पी साधे बैठे हैं. ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि उन्हें विधानसभा की सदस्यता से हटाया जाए हालांकि पार्टी अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकती है.
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