लखनऊ, यूपी में अब पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और चिड़ियाघर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जा पाएंगे. उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्कूली छात्रों को स्कूल के समय में पार्क, सिनेमाहॉल और मॉल आदि जगहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल के समय के दौरान किसी भी छात्र को स्कूल यूनिफॉर्म में एंट्री न दी जाए, अक्सर छात्र अपने माता-पिता को स्कूल जाने के लिए कह कर घर से निकल जाते हैं, लेकिन स्कूल बंक कर वे घूमने-फिरने चले जाते हैं. ऐसे में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह नया नियम लेकर आया है.
खास बात यह है कि यह प्रतिबंध कक्षा 12वीं तक के छात्रों पर लागू होगा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. सुचिता चौधरी ने पार्क, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल या कॉलेज के समय के दौरान स्कूली कपड़ों में बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और इसके लिए उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा है. पत्र में लिखा है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र स्कूल टाइम में सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्तरां आदि में समय बिताते हैं, ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है. इसलिए स्कूल के समय स्कूली छात्रों के इन जगहों पर जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए. ये नियम इसलिए लाया गया है जिससे छात्र स्कूल के समय घूमना-फिरना छोड़ अपनी पढ़ाई पर और अच्छे से ध्यान दे पाएं.
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