इलाहबाद: यूपी के इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चार दिनों के अंदर OBC आयोग की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं. दरअसल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज यानी गुरुवार (6 अप्रैल) सुनवाई की. पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन को लेकर मार्च में OBC आयोग […]
इलाहबाद: यूपी के इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चार दिनों के अंदर OBC आयोग की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं. दरअसल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज यानी गुरुवार (6 अप्रैल) सुनवाई की. पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन को लेकर मार्च में OBC आयोग की रिपोर्ट सौंप दी थी. लेकिन ये रिपोर्ट सार्वजानिक नहीं की गई थी जिसके बाद हाई कोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर याचिका दायर की गई थी जिसपर सुनवाई के दौरान आज उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के आरक्षण की आखिरी लिस्ट आगामी सात अप्रैल को जारी होने वाली है. हालांकि इस लिस्ट से किसी को होने वाली आपत्ति मांगी गई है. इस आपत्ति की आखिरी तारीख आज यानी 6 अप्रैल रखी गई थी. माना ये जा रहा है कि आखिरी लिस्ट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है.
दरअसल निघासन नगर पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन को लेकर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के निवासी विकास अग्रवाल ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, इसी याचिका पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए योगी सरकार को आदेश दिए हैं कि वह अगले चार दिनों के भीतर ओबीसी की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दे. जबकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजानिक नहीं किया गया है. इस दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश वकील का कहना था कि याचिकाकर्ता की ओर से रिपोर्ट की कॉपी को लेकर कोई भी आवेदन नहीं किया गया है. इसलिए उन्हें कोई भी कॉपी नहीं मिली है.
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