लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब एक ही दुकान से पान मसाला और तंबाकू की एक साथ बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कमिश्नर फूड सिक्योरिटी ने अधिसूचना जारी कर एक जून से इस पर बैन लगा दिया है। साथ ही सभी जिलों के अधिकारियों व अन्य संबंधित ऑफिसर्स को चिट्ठी भेजकर एक्शन लेने के लिए […]
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब एक ही दुकान से पान मसाला और तंबाकू की एक साथ बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कमिश्नर फूड सिक्योरिटी ने अधिसूचना जारी कर एक जून से इस पर बैन लगा दिया है। साथ ही सभी जिलों के अधिकारियों व अन्य संबंधित ऑफिसर्स को चिट्ठी भेजकर एक्शन लेने के लिए कहा गया है।
गौर करने वाली बात यह है कि साल 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक कानून के पालन में साल 2011 में बनाए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य में तंबाकू युक्त पान मसाले को बनाने, पैकिंग, भंडारण, वितरण और बेचने पर प्रतिबंध है। लेकिन इस कानून का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा था। जिसके बाद यूपी सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून के पूरी तरह से पालन करने के लिए आदेश दिए थे। 1 जून से यह बैन लागू होने के बाद दुकानदार पान मसाला और तंबाकू पाउच की एक साथ बिक्री नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीमें छापेमारी करके तत्काल एक्शन लेंगी। फिलहाल राज्य के सभी शहरों में लगभग हर गली-मोहल्ले और चौराहे पर पान मसाला और तंबाकू के पाउच की बिक्री जारी है। इस बैन से पान मसाला और तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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