लखनऊ : केंद्र सरकार की ओर से राजस्व विभाग ने निर्धारित आपदा राहत की नई सहायता राशि को उत्तर प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है. केंद्र के इस फैसले के तहत अब आपदा का शिकार हुए किसी व्यक्ति के 40 से 60 प्रतिशत तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर […]
लखनऊ : केंद्र सरकार की ओर से राजस्व विभाग ने निर्धारित आपदा राहत की नई सहायता राशि को उत्तर प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है. केंद्र के इस फैसले के तहत अब आपदा का शिकार हुए किसी व्यक्ति के 40 से 60 प्रतिशत तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर अब 74 हजार रुपये की मदद यानी मुआवजा दिया जाएगा.
ये मुआवजा राशी राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी. इसी कड़ी में यदि कोई व्यक्ति आपदा के समय 60 से 80 प्रतिशत तक अपंग होता है तो उसे 2 लाख के स्थान पर अब 2.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. हालांकि आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को मिलने वाली राशि चार लाख रुपये ही है. इसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नही की गई है. वहीं अब सांड और नीलगायों के हमलों से होने वाली मौतों को भी आपदा की श्रेणी में रखा गया है.
बता दें, राज्य सरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा में चोटिल होने वाले के एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती रहने पर 16 हजार की सहायता राशी देगी. मालूम हो अब तक गंभीर रूप से घायलों को सरकार की ओर से 12,700 रुपये मिला करते थे. वहीं दूसरी ओर एक सप्ताह से कम अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने पर 4200 की जगह अब सरकार 5400 रुपये की राशी प्रदान करेगी.
यदि किसी प्राकृतिक आपदा में परिवार की आजीविका प्रभावित होती है तो भी सरकार परिवार की मदद करती है. ऐसी स्थिति में पहले 60 रुपये प्रति वयस्क, 45 रुपये प्रति अवयस्क करीब 30 से 90 दिनों तक दिए जाते थे. अब सरकार परिवार के दो वयस्कों को 213 रुपये प्रतिदिन की दर से 30 से 90 दिन तक गुजारा भत्ता देगी. कपड़े यदि किसी परिवार की आजीविका पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है तो 1800 की जगह 2500 रुपये और बर्तन नष्ट होने पर 2000 की जगह 2500 रुपये मिलेंगे.
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