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इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, ‘माफ़ हो कोरोना काल में ली गई 15% स्कूल फीस’

इलाहाबाद : कोरोना काल में कई परिवारों ने आर्थिक तंगी का सामना किया था. इस दौरान बच्चों की पढ़ाई पर ही काफी बड़ा असर देखने को मिला. हालांकि इसके बाद भी इस दौरान भारी संख्या में स्कूल परिवारों से फीस वसूली कर रहे थे. इसी स्कूल फीस को लेकर तमाम अभिभावकों की ओर से दाखिल […]

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इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, ‘माफ़ हो कोरोना काल में ली गई 15% स्कूल फीस’
  • January 16, 2023 5:47 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

इलाहाबाद : कोरोना काल में कई परिवारों ने आर्थिक तंगी का सामना किया था. इस दौरान बच्चों की पढ़ाई पर ही काफी बड़ा असर देखने को मिला. हालांकि इसके बाद भी इस दौरान भारी संख्या में स्कूल परिवारों से फीस वसूली कर रहे थे. इसी स्कूल फीस को लेकर तमाम अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है.

राज्य के प्राइवेट स्कूलों को आदेश

दरअसल इलाहबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि साल 2020-21 में जिन भी स्कूलों ने फीस ली थी उस कुल फीस पर 15% माफ किया जायेगा. यह आदेश राज्य में मौजूद सभी स्कूलों पर लागू होता है. यह फैसला मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जे जे मुनीर ने सुनाया है. बता दें,

बताया मुनाफाखोरी

याचिकाकर्ता अभिभावकों की ओर से अदालत में अपना पक्ष रखते हुए जोर दिया गया था कि प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना काल के दौरान यानि साल 2020-21 में ऑनलाइन ट्यूशन के अलावा किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दी. ऐसे में ट्यूशन फीस से एक रुपया ज़्यादा लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है. इन्हीं तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान के हाल ही में दिए हुए फैसले का भी हवाला दिया गया था. इस फैसला में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा बिना कोई सेवा दिए फीस की मांग करना, मुनाफाखोरी व शिक्षा का व्यवसायीकरण कहलाती है.

दिया 2 महीने का समय

अब इस आदेश के अनुसार सभी स्कूलों को साल 2020-21 में ली गई कुल फीस में 15% जोड़कर परिवारों के आगे के सेशन में एडजस्ट करना होगा. इसके अलावा जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है स्कूलों को उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15% मूल्य लौटाना होगा. इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए सभी सकूलों को 2 महीने का समय दिया गया है. याचिकाओं की सुनवाई 06 जनवरी को हुई थी. इस सुनवाई के बाद फैसला आज(16 जनवरी) को आया है.

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