बलरामपुर : उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली क्षेत्र में 17 साल पहले हुए साम्प्रदायिक दंगे के मामले में अपडेट सामने आया है। दरअसल, गुरुवार यानी आज अपर जिला जज ने 62 में से 41 आरोपियों को दंगा भड़काने का दोषी ठहराते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। इस मामले को लेकर अदालत शुक्रवार को सजा सुनायेगी।
बता दें, इस मामले को लेकर अदालत ने 18 आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। आज अभियोजन पक्ष ने अदालत का फैसला सुनाये जाने के बाद यह जानकारी दी कि दो आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दोषियों में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता व अमरनाथ गुप्ता भी शामिल हैं। उन्होनें बताया कि एडीजे न्यायालय शुक्रवार को सभी दोषियों को सजा सुनायेगी। आपको बता दें, आरोपियों में दोनों पक्षों के लोग शामिल है।
लोक अभियोजक का कहना है कि सन 2005 में होली के अवसर पर हुए सांप्रदायिक दंगे में 48 से अधिक दुकानों में लूटपाट हुई थी। उन्होंने बताया कि इस दंगे में तत्कालीन एसडीएम आरके सिंह, सीओ आरके सोनकर, प्रभारी निरीक्षक बलराम सरोज समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों एवं स्थानीय लोगों को चोटें भी आई थी। इस मामले को लेकर तत्कालीन कोतवाल की तहरीर पर उतरौला कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
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