नई दिल्ली. उन्नाव रेप केस मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट, 120 बी, धारा 363, धारा 366, धारा 109, धारा 376 के तहत आरोप तय किए हैं. अदालत ने पहली पहली नजर में पाया कि आरोपी विधायक सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. बुधवार को मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि यूपी की आदित्यनाथ सरकार के विधायक और आरोपी सेंगर के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, साजिश और धमकाने के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पर्याप्त हैं. और आरोपी के खिलाफ इन आरोपों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है.
गौरतलब है कि बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकारी वकील ने दावा किया था कि धोखे से पीड़िता को विधायक के आवास पर लाया गया जहां उसके साथ बलात्कार किया गया. उस समय पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए पॉक्सो प्रावधन के तहत भी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी है. वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि पीड़िता के बयान अविश्वसनीय है. साथ ही बचाव पक्ष ने दावा किया उस दौरान पीड़िता बालिग थी.
बता दें कि 28 जुलाई को रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मारी जिसमें उन्नाव रेप मामले की पीड़िता, वकील और दो रिश्तेदार मौजूद थे. हादसे में पीड़िता के परिवार के दोनों सदस्यों की मौत हो गई जबकि उनके वकील और पीड़िता गंभीर रूप से घायल हैं जिनका लखनऊ के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट यह केस सीबीआई को सौंपा. सीबीआई ने पहले सीतापुर जेल में जाकर विधायक सेंगर से पूछताछ की. फिर चार सदस्यों की टीम जांच के लिए पीड़िता के गांव गई थी. 5 अगस्त को सीबीआई ने कुलदीप सिंग सेंगर को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया.
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